नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ के शिकार के एक मामले में कोर्ट ने 23 शिकारियों को सजा सुनाई है. सीजेएम कोर्ट ने 23 शिकारियों को 5 साल की जेल और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है. मामले में आठ दोषी अभी भी फरार हैं, इसमें एक अंतरराष्ट्रीय शिकारी जे तमांग भी शामिल है.
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र कामती-चूरना के सरकारी जंगल कोर इलाके में साल 2015 में बाघ का शिकार किया गया था. इसमें बाघ के अलावा वन्य प्राणि पैंगोलिन के शिकार की बात भी सामने आई थी. इस पर सीजेएम कोर्ट में मामला चल रहा था. इसमें इंटरनेशनल शिकारी जे तमांग भी शामिल है. कोर्ट ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने 23 दोषियों को सजा सुनायी है. लेकिन जे तमांग समेत 8 शिकारी अभी भी फरार चल रहे हैं.
यह था शिकार का पूरा मामला
13 जुलाई साल 2015 में महावत मनीराम और गन्नू लाल गश्त पर निकले थे. इस दौरान उन्होंने 8-10 लोगों को कामति के जंगल में अवैध प्रवेश करते देखा था. इसकी सूचना उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को दी थी. अधिकारियों ने आरोपियों का पीछा किया पर वे जंगल में भाग गए. घटनास्थल की तलाशी लेने पर वहां से वन्य प्राणि पैंगोलिन की खोपड़ी, चाकू और अन्य सामग्री जब्त की गई थी. बाद में जांच के दौरान आरोपियों के पास से बाघ की खाल भी मिली थी.